प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद पात्र परिवार को दो जून की रोटी मुहैया करना राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। प्रदेश में 5.46 करोड़ हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत रियायती दर पर राशन मुहैया कराने का काम राज्य सरकार कर रही है। इससे भी आगे बढ़कर मध्यप्रदेश शासन के अक्टूबर 2019 में 22 हजार राशन दुकानों को आधार-आधारित राशन वितरण व्यवस्था (Ae-PDS) से जोड़ दिया गया। इस व्यवस्था से ऐसे सभी गरीब हितग्राही जो रोजगार की तलाश में किसी अन्य कारणों से एक शहर से दूसरे शहर चले जाते है वह व्यक्ति उस शहर की किसी भी दुकान से अपना राशन Ae-PDS से ले सकता है। इसका अभी तक लाभ 76.93 लाख परिवार इसका लाभ उठा चुके है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि केन्द्र सरकार इस योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। उससे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया है।
इसके साथ ही 17 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में नई सरकार का गठन जिन "वचनों" के साथ किया गया था उनकी पूर्ति भी पूर्ण-प्रतिबद्धता क साथ की जा रही है।
मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना
प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित हितग्राहियों के भोजन में प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना लागू की गई, जिसे अंतर्गत चना की वितरण दर 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित है। पात्रता प्रति सदस्य एक किलो एवं अधिकतम चार किलो प्रति परिवार है। हर महीने 117 लाख 47 हजार पात्र परिवारों को 40 हजार 793 मेट्रिक टन का आवंटन दिया गया है।
शक्कर वितरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवार के रूप में चिन्हित अन्त्योदय अन्न योजना के 16 लाख 39 हजार 993परिवारों को 20 रू. प्रति किलो की दर से एक किलो शक्कर प्रतिमाह प्रति परिवार वितरण माह मार्च, 2019 से प्रारम्भ किया गया है, जिस पर राज्यसरकार द्वारा रू. 3 हजार 224 प्रति टन के मान से अनुदान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित कर 1,65,438 नवीन परिवारों को सम्मिलित किया जाकर योजना का लाभ दिया गया है। वर्तमान में 5.46 करोड़ हितग्राहियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार 75 फीसदी आबादी 5 करोड़ 46 लाख को ही लाभांवित करने का प्रावधान है। वर्ष 2018 की अनुमानित जनसंख्या 8 करोड़ 23 लाख हो गई है, जिसका 75% आबादी 6 करोड़ 17 लाख होती है। इस प्रकार, 71 लाख हितग्राहियों के लिये खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है। वर्तमान आबादी का 66% लाभ हितग्राहियों को ही मिल पा रहा है, जो कि अधिनियम के अनुसार 9% कम है। इन 71 लाख हितग्राहियों के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन करने की मांग भारत सरकार से की गई है।
पात्र परिवारों का सत्यापन अभियान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्तमान में सम्मिलित 117.52 लाख पात्र परिवारों के 5 करोड़ 46 लाख हितग्राहियों के घर-घर जाकर सत्यापन करने का अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 61 हजार सत्यापन दलों द्वारा यह कार्य ''एम-राशन मित्र मोबाईल एप'' के माध्यम से किया जाएगा।
अभियान के अंतर्गत पात्र परिवारों के छूटे हुए सदस्यों के नाम की जानकारी संकलित की जाएगी तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर भी प्राप्त किए जाएंगे। सत्यापन अभियान में अस्तित्वविहीन एवं अपात्र परिवारों के चिन्हांकन उपरांत उनको सुनवाई का अवसर देकर विलोपित किया जाएगा, जिसके विरूद्ध नवीन परिवारों को जोड़ा जा सकेगा।