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शाजापुर | |
रथ के माध्यम से किसानो को वर्ष 2019-20 की अधिसूचित रबी फसलों गेंहूँ, चना, राई, सरसों, अलसी तथा मसूर के बीमा कराने के लिए जागरूक किया जायेगा। ऋणी किसानो का बीमा बैंक के माध्यम से हो जायेगा। अऋणी किसान फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड (अनिवार्य), बुआई प्रमाण पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी), पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव पत्र, पहचान पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका लेकर अपने क्षेत्र की बैंक शाखा में जायें। बीमे के संबंध में अधिकतम जानकारी के लिए निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, कृषि विभाग के कार्यालय, कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी), बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट एवं बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। अऋणी कृषक अपने संबंधित बैंक जहां कृषक का ऋण या बचत खाता हो या सीएससी सेन्टर पर आवश्यक दस्तावेंज प्रस्तुत कर खाते से प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं। इस अवसर पर उपसंचालक कृषि श्री आर.पी.एस. नायक, एसएलआर श्री एच.एस. नामदेव, बजाज अलियांज के जिला प्रतिनिधि श्री मयंक शर्मा एवं नीरज गुप्ता भी उपस्थित थे। |
सोमवार, 23 दिसंबर 2019
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए रथ रवाना
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