गुरुवार, 12 दिसंबर 2019

रेरा द्वारा दिलाई गई पेनाल्टी राशि का चेक बाउंस होने पर एफ आई आर दर्ज

















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रेरा द्वारा दिलाई गई पेनाल्टी राशि का चेक बाउंस होने पर एफ आई आर दर्ज
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भोपाल | 




 

    तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नजूल वृत्त गोविंदपुरा द्वारा थाना प्रभारी अशोका गार्डन को बिल्डर्स मनीष जायसवाल रेवांता सिटी लांबाखेड़ा के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी करने पर  एफआई आर दर्ज करने की अनुशंसा की है।
        मामले में श्री लखन यादव द्वारा उक्त बिल्डर्स से फ्लैट क्रय किया गया था, जिसका स्वामित्व बिल्डर्स द्वारा समय पर नहीं दिया गया जिस पर लखन यादव ने रियल स्टेट रिगुलेरटी अथार्टी ऑफ मध्यप्रदेश (रेरा) भोपाल में शिकायत की थी। रेरा द्वारा श्री यादव के पक्ष में निर्णय देते हुए मनीष जायसवाल से वसूली के लिये तीन लाख सात हजार रूपये की आर आर सी जारी की गई थी। तत्कालीन तहसीलदार ने रेरा द्वारा जारी निर्देशों के के तहत कार्यवाही करते हुए मनीष जायसवाल से श्री रामलखन यादव को तीन लाख सात हजार रुपए का  चैक दिलवाया था ,जिसको भुनाने पर चेक बाउंस हो गया,  इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने सम्बन्धित थाना प्रभारी को एफ आई आर दर्ज करने के लिये कहा गया है।
    श्री रामलखन यादव को दिए गए चैक बाउंस हो गए थे और श्री यादव द्वारा सिविल न्यायालय में परिवाद भी दायर किया जा रहा है। इसकी शिकायत श्री यादव ने मुख्यमंत्री के जन अधिकार कार्यक्रम में की थी। इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नजूल वृत्त गोविंदपुरा द्वारा थाना प्रभारी अशोका गार्डन भोपाल को श्री मनीष जायसवाल निवासी एफ 79 सेमरा कला न्यू अशोका गार्डन के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा है।






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