गुरुवार, 19 दिसंबर 2019

स्टार स्वरोजगार केन्द्र में शिविर आयोजित

 


बुरहानपुर- स्टार स्वरोजगार केन्द्र में डेयरी (दूध उत्पादन व्यवसाय प्रशिक्षण) प्रशिक्षणार्थीयों को विधिक साक्षरता शिविर द्वारा जाग्रत किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर द्वारा स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र में डेयरी (दूध उत्पादन व्यवसाय प्रशिक्षण) प्रशिक्षणार्थीयों को सम्बोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर ने प्रशिक्षणार्थीयों को उपभोक्ता संरक्षण के विषय मंे जानकारी देते हुए बताया कि जब हम अपने व्यवसाय के लिए किसी सामान का क्रय करते है तो उसका बिल आवश्यक ले जिससे उक्त क्रय की गई वस्तु में सेवा में कमी आने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का लाभ प्राप्त कर सकते है।
श्री सोनकर ने कहा कि किसी प्रकार से व्यवसाय के दौरान परेशानी आने पर विधिक सम्बंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निःशुल्क विधिक सलाह के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर से संपर्क कर सकते है। जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर/अपर जिला न्यायाधीश ने कहा कि निःशुल्क सहायता के अन्तर्गत विधिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में फ्रन्ट ऑफिस की स्थापना की गई है। जिसमें रिटेनर लॉयर की नियुक्ति की गई जिसमें सम्पर्क कर विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है।
शिविर को सम्बोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर कार्य करती है। जिससे आप सम्पर्क विधिक सहायता सम्बंधित सहायता प्राप्त कर सकते है। कार्यक्रम का संचालन संदीप रावत निर्देशक स्टार स्वरोजगार केन्द्र द्वारा किया गया। आभार शिक्षक श्री एम.एन.पटले द्वारा किया गया।


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