शनिवार, 11 जनवरी 2020

लालबाग निवासी इस आरोपी को अवैध शराब का परिवहन करने पर कोर्ट ने दिया 1 वर्ष कारावास एवं 25 हजार रुपये का अर्थदण्‍ड से दंड


 
बुरहानपुर-   सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट द्वारा आरोपी योगेश पिता सुधाकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी वकील चाल, लालबाग, बुरहानपुर को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया ।
     
प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील  ने बताया गया कि घटना दिनांक 03- 07-2019 को लालबाग पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि पातोड रेलवे पुलिया के पास कोई व्‍यक्ति अवैध शराब ले जाने के लिये बैठा हुआ है। सूचना पर विश्‍वास कर पुलिस उस स्‍थान पर पहुंची जहां पर आरोपी योगेश अवैध शराब लिये किसी अन्‍य व्‍यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस को देख आरोपी भागने लगा जिसे पकडकर उससे नाम पता, पता पूछा तथा आरोपी के कब्‍जे से महूंआ की कच्‍ची शराब लगभग 60 लीटर शराब जप्‍त की गयी एवं आरोपी को गिरफ्तारी किया गया एवं विधि अनुसार जप्‍ती एवं गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। आरोपी को थाना लाकर प्रकरण धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात आरोप पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।
  प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा करते  हुए विचारण पश्‍चात आरोपी योगेश को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराया, और धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास एवं 25000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित कराया।
 


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...