मंगलवार, 18 फ़रवरी 2020

हाथ तोडने वाले आरोपी की अपील निरस्त,अभियोजन पक्ष के तर्क पश्चात अदालत ने बहाल रखा निचली अदालत का आदेश, भुगतना होगी सज़ा*

 


बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश, बुरहानपुर  श्री राकेश कुमार पाटीदार ने आरोपी सुभाष पिता रामसिंग,आयु 37 वर्ष निवासी ग्राम सिरपुर की अपील निरस्‍त कर तत्‍कालीन न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री निलेश कुमार जिरेती द्वारा दिये गए 6 माह सश्रम कारावास तथा 500 अर्थदण्‍ड भुगतने का आदेश दिया।
     अति. लोक अभियोजक अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्‍धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में आरोपी सुभाष को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दण्डित किया गया था। आरोपी सुभाष पिता रामसिंग ने लकडी से प्रहार कर फरियादी ललित के बाए हाथ पर मारा जिससे उसके बाए हाथ की अस्तिभंग का अपराध कारित किया था ।आरोपी ने फरियादी के साथ गाली गलौच भी की। फरियादी द्वारा थाना खकनार के अंतर्गत अपराध क्रं 148/2015 धारा 294, 323 भा.द.वि. में अपराध पंजीबदध कराया गया। मा. न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा धारा 325 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिदध कर 6 माह के सश्रम कारावास तथा 500 रू के अर्थदण्‍ड से दंडित किया । आरोपी ने दोषमुक्ति हेतु अपील आवेदन मा. सत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जिस पर अति. लोक अभियोजक सुनील कुरील ने शासन का पक्ष दृढ़ता से रखा।
        आरोपी द्वारा की गई अपील पर अति. अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा दिये गए तर्को से सहमत होकर मा. न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री राकेश पाटीदार ने आरोपी की अपील निरस्‍त कर पूर्व में दिये गए 6 माह के सश्रम कारावास तथा 500 रू के अर्थदण्‍ड भुगताए जाने का आदेश दिया।


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