गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020

मारपीट और एस सी /एस.टी. एक्ट मे आरोपीगण को छः माह की सजा और आठ हजार के अर्थदंड की सजा* 


 हरदा । विशेष सत्र न्यायधीश  एस.के. जोशी ने थाना टिमरनी के अपराध क्रमांक 162/17 दिनांक 15/04/17 को आरोपी निर्भयदास पिता रामगोपाल गुर्जर एवं राजू पिता निर्भयदास दोनों निवासी निमाचाखुर्द (चारखेड़ा )ने फरियादीगण जीतेन्द्रवर्मा,  आशीष वर्मा बस्कर बाई वर्मा  और सुखराम गोंड एवं उसकी पत्नी सुक्काबाई के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई तथा इसमें सुखराम गोंड और उसकी पत्नी के साथ  जातिगत गालिया देकर अपमानित किया इस घटना मे मे काउंटर केस दर्ज हुआ था । शासन की और से पैरवी  विशेष लोकअभियोजक सुखराम बामने द्वारा  की है ।
न्यायलय ने अपने निर्णय मे दिनांक 26 फरवरी को आरोपीगण को धारा 323 भा.द.वि.मे 6-6 माह और 3(1)(s),  3(2)(va) sc/st एक्ट मे 6-6 माह की कठोर सजा और कुल आठ हजार के अर्थदंड की सजा से दंडित किया दोनों सजाये साथ साथ चलेगी ।
हरदा से मुईन अख्तर खान


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