हरदा । विशेष सत्र न्यायधीश एस.के. जोशी ने थाना टिमरनी के अपराध क्रमांक 162/17 दिनांक 15/04/17 को आरोपी निर्भयदास पिता रामगोपाल गुर्जर एवं राजू पिता निर्भयदास दोनों निवासी निमाचाखुर्द (चारखेड़ा )ने फरियादीगण जीतेन्द्रवर्मा, आशीष वर्मा बस्कर बाई वर्मा और सुखराम गोंड एवं उसकी पत्नी सुक्काबाई के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई तथा इसमें सुखराम गोंड और उसकी पत्नी के साथ जातिगत गालिया देकर अपमानित किया इस घटना मे मे काउंटर केस दर्ज हुआ था । शासन की और से पैरवी विशेष लोकअभियोजक सुखराम बामने द्वारा की है ।
न्यायलय ने अपने निर्णय मे दिनांक 26 फरवरी को आरोपीगण को धारा 323 भा.द.वि.मे 6-6 माह और 3(1)(s), 3(2)(va) sc/st एक्ट मे 6-6 माह की कठोर सजा और कुल आठ हजार के अर्थदंड की सजा से दंडित किया दोनों सजाये साथ साथ चलेगी ।
हरदा से मुईन अख्तर खान
गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020
मारपीट और एस सी /एस.टी. एक्ट मे आरोपीगण को छः माह की सजा और आठ हजार के अर्थदंड की सजा*
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...
-
बुरहानपुर - बुरहानपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण हेतु जिले को पूर्णतः लॉकडाउन/कर्फ्यू घोषित किया गया है। इसके मद्दे...
-
छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद क...
-
बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) शाही जामा मस्जिद बुरहानपुर के पेश इमाम हजरत सय्यद इकराम उल्लाह बुखारी ने वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में कहा ...