मंगलवार, 4 फ़रवरी 2020

मारपीट के आरोपी को 06 माह का कारावास एवं जुर्माना

 


राजगढ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विवेक शिवहरे ने 04 वर्ष पुराने प्रकरण में आरोपी लालसिंह गुर्जर निवासी ग्राम बनियावे थाना खिलचीपुर को 06 माह के कारावास एवं कुल 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
 घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.08.2016 को रात्रि लगभग साढे सात बजे अभियुक्त लालसिंह एवं उसकी पत्नी कंचनबाई ने रास्ते के विवाद को लेकर परिवाद अनोखबाई व उसके पति पूरसिंह को ग्राम बनियावे में फरियादी अनोखबाई को उसके बडिये में अश्लील गालियां दी तथा अभियुक्त लालसिंह ने उसे कुल्हाड़ी से आंख के नीचे मारकर चोट पंहुचाई और कंचनबाई ने फरियादिया को लाठी से मारा। जब फरियादिया का पति पूरसिंह बीच-बचाव करने आया तो दोनों अभियुक्तों ने उसे भी लाठी से मारा तथा जाते - जाते उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। थाना खिलचीपुर में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
 अपराध का विचारण करते हुये माननीय जेएमएफसी न्यायालय जीरापुर ने अभियुक्त लालसिंह पर गठित कर विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने अभियुक्त लालसिंह को मारपीट के आरोप में 06 माह के कारावास एवं कुल 1000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।


         


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