शनिवार, 7 मार्च 2020

बगैर लाईसेंस के शराब बेचने पर आरोपी को कोर्ट ने दण्डित किया 

 


राजगढ।  तहसील न्यायालय जीरापुर में पदस्थ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विवेक शिवहरे ने अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 72/20 में आरोपी नैनसिंह निवासी कालिकाबे को  धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने के जुर्म में न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।


पुलिस थाना माचलपुर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी नैनसिंह गैर कानूनी तरीके से शराब बैंच रहा है। माचलपुर पुलिस उक्त सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंची और दबिस देकर आरोपी नैनसिंह को गिरफ्तार कर लिया । आरोपी नैनसिंह से  अवैध शराब बेचने के संबंध में कागजात पूछने पर न होना बताया। पुलिस द्वारा मौके पर शराब जप्त की गई एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 29/20 की कायमी की गई । प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


 अपराध का विचारण करते हुये माननीय जेएमएफसी न्यायालय जीरापुर ने अभियुक्त नैनसिंह निवासी कालिकाबे जिला राजगढ पर आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीरापुर श्री रविन्द्र पनिका द्वारा की गई जिनके तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने अभियुक्त नैनसिंह को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत अवैध रूप से शराब बेंचने के जुर्म में न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।


        


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