राजगढ। जेएमएफसी कोर्ट नरसिंहगढ ने धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी धर्मवीर पिता राजवीर निवासी बोडा को गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 4000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।
पुलिस थाना बोडा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति बोडा छात्रावास के सामने अवैध शराब लेकर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पंहुचने पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। हमराह फोर्स की मदद से आरापी को पकड़ा तथा उसके पास रखे सफेद कट्टे को चेक करने पर देशी प्लेन मदिरा के 50 क्वाटर 180ml के पाये गये। जिसके संबंध में कागजात पूछने पर न होना बताया। आरोपी से नाम पता पूछने पर अपना नाम धर्मवीर निवासी कस्बा बोडा का होना बताया। पुलिस द्वारा मौके पर क्वाटर जप्त किया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अपराध का विचारण करते हुये माननीय जेएमएफसी न्यायालय नरसिंहगढ ने अभियुक्त धर्मवीर निवासी कस्बा बोडा पर आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने अभियुक्त लालसिंह को धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत अवैध रूप से शराब रखने के जुर्म में न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 4000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।