शनिवार, 21 मार्च 2020

हरदा मे सैनिटाइजर की हो रही कालाबाजारी ..?  आमजन को सहजता से नहीं मिल रहा मास्क एवं सैनिटाईजर.....  शासन ने दिए आदेश स्टॉक एवं निर्धारित कीमत का  करना होगा  प्रदर्शन....


 शासन ने जारी किया मध्यप्रदेश मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश
आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर ने दिए निर्देश
हरदा - शासन द्वारा मास्क एवं सैनिटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत मध्यप्रदेश मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश, 2020 जारी किए गए हैं। आदेश के तहत व्यापारी द्वारा अपने कारोबार स्थल पर मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उपलब्ध स्टॉक एवं उसकी निर्धारित कीमत का पटल पर प्रतिदिन प्रदर्शन किया जाना होगा। व्यापारी मास्क एवं हैंड सैनिटाईजर को किसी भी ग्राहक को बेचने से इंकार नहीं करेगा। खासकर थोक व्यापारी  मुनाफाखोरी के उद्देश्य से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, बाजार में इन वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो। इसके साथ ही व्यापारी द्वारा मास्क एवं सैनिटाईजर के क्रय एवं विक्रय की विवरणी पाक्षिक रूप से निर्धारित प्रपत्र में जिला स्थित खाद्य, एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक व्यापारी द्वारा विहित माह की 15 तारीख को समाप्त होने वाले पक्ष की जानकारी उसी माह की 20 तारीख तक तथा मास के अंत में, समाप्त होने वाले पक्ष की आगामी माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाना होगा।
हरदा से मुईन अख्तर खान


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