सोमवार, 23 मार्च 2020

इन्दौर में कलेक्टर श्री लोकेश जाटव ने समस्त निजी संस्थान, कार्यालय, कॉल सेंटर एवं निजी प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद करने के दिए आदेश एवं हवाई, रेल अथवा सड़क मार्ग के इंदौर जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की होगी जाँच  




इंदौर -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। 







जारी आदेशानुसार इंदौर जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों की जांच चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वर्तमान में यह व्यवस्था एयरपोर्ट पर आ रहे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है, परंतु संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सीय जांच की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। प्रत्येक व्यक्ति यात्री को चिकित्साल जांच करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जिससे संक्रमण के लक्षण नगर आते हैं, वह अपना संपूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
 जारी आदेशानुसार कोरोना संक्रमण से प्रभावित देश, राज्य अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से आ रहे व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन अनुसार चिकित्सीय व्यवस्था एवं समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। संभावित संक्रमण के सिलसिले को तोड़ने हेतु अपने निवास स्थलों पर home quarantine  में रखें गए व्यक्तियों को संपूर्ण क्वॉरेंटाइन अवधि तक निवास स्थल पर ही रहेंगे। क्वॉरेंटाइन अवधि में चिकित्सीय परामर्श का अनुपालन करना होगा। कोरोना प्रभावित देश, राज्य अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से आ रहे व्यक्तिओं को कोरोना संक्रमण की स्क्रीनिंग या जांच की जानकारी 23 मार्च, 2020 की शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में इस नंबर 0731-2537253 पर उपलब्ध करानी होगी।
 जारी आदेशानुसार अंतर जिला लोक परिवहन की सेवाओं के समस्त संचालक या ऑपरेटर या वाहन मालिक या ड्रायवर-कंडक्टर को निर्देशित किया गया है कि यात्रियों को बैठाने या उतारने के लिए नवलखा, गंगवाल, ए.आई.सी.टी.एस.एल.बस स्टेण्ड निर्धारित किए जाते है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर यदि यात्रियों को बैठाया या उतारा गया तो संबंधित व्यक्ति एवं उक्त वाहन के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
*शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय/ वर्क स्पेस / कॉल सेंटर आदि प्रतिष्ठान के संबंध में*
 जारी आदेशानुसार राज्य शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिले में स्थित मध्यप्रदेश शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से 31 मार्च, 2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से संपादित करने की अनुमति प्रदान की गई। परंतु किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों या कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने मोबाइल नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे। यह भी आदेशित किया गया है कि तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश उपरांत संबंधित अधिकारी या कर्मचारियों को कार्यस्थल अथवा जैसा की निर्देशित किया जाए उपस्थिति दर्ज कराना होगा। समस्त निजी संस्थान, कार्यालय, कॉल सेंटर या निजी क्षेत्र में स्थित समस्त प्रतिष्ठान 31 मार्च, 2020 तक बंद रहेगा।
*आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय या प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त* 
 जारी आदेशानुसार विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी या कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य (निजी एवं शासकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारी या कर्मचारी), अग्निशमन सेवा, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा पेयजल आपूर्ति एवं बिजली विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगर सैनिक या होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिमान्य पत्रकार, डाक सेवाएँ, बैंक सीमित अवधि (प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित हो सकेंगे), ए.टी.एम. पूर्व की तरह संचालित रहेंगे।
*दैनिक जीवन उपयोग संबंधी आवश्यक वस्तु या सेवा के संबंध में निर्देश*
 जारी आदेशानुसार आमजन की सुविधा हेतु यथासंभव दैनिक जीवन उपयोग संबंधी आवश्यक वस्तु/सेवा को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। खाद्य पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्में की दुकान, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी या सीएनजी गैस पंप, होम/टिफिन पार्सल सेवाएं, उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा या फार्मा, मास्क, सेनेटाइजर निर्माण की इकाइयां अथवा अन्य अत्यंत आवश्यक निर्माण इकाइयां संचालित रह सकते हैं। परंतु उक्त इकाइयों को भी कार्य संचालन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
*जिले की सीमा में स्थित किसी भी तरह के सार्वजनिक स्थल के संबंध में निर्देश*
 जारी आदेशानुसार जिले में समस्त पार्क, मनोरंजन स्थल आदि सभी बंद रहेंगे, सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी, सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे, समस्त वाचनालय, वॉटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल, गार्डन, समस्त सिनेमा हॉल एवं डिस्कोथेक, समस्त मॉल एवं मॉल में संचालित समस्त दुकाने, आउटलेट, शोरूम आदि 31 मार्च, 2020 तक बंद रहेंगे। परंतु यह प्रतिबंध मॉल में संचालित ग्रॉसरी, किराना स्टोर, साफ-सफाई की उपयुक्त व्यवस्था का पालन कर संचालित किए जा सकेंगे।
*स्कूल, आँगनवाड़ी, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित संस्था हेतु निर्देश*
 जारी आदेशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय में 31 मार्च, 2020 तक अवकाश रहेगा। परंतु उक्त आदेशानुसार वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किए जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय में आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा। परंतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
 जारी आदेशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले के समस्त आँगनवाड़ी केंद्र तथा मिनी आँगनवाड़ी को 31 मार्च, 2020 तक के लिए बंद रखा जाए। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस/ सेंटर भी 31 मार्च, 2020 तक स्थगित की गयी हैं। समस्त प्रकार की हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस, योगा, डांस, ग्रूमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित समस्त हॉबी क्लासेस/वर्कशॉप आदि भी 31 मार्च, 2020 तक स्थगित किए जाएं।
*लोक/निजी परिवहन एवं अन्य आवश्यक वस्तु/सेवाओं के परिवहन संबंधी निर्देश*
 जारी आदेशानुसार कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय समाजिक अलगाव ही है परंतु लोक परिवहन में सामाजिक अलगाव की शून्य संभावना को ध्यान में रखते हुए टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, मैजिक वैन, मारुति वैन, बस, मिनी बस, अथवा किसी भी अन्य प्रकार के लोक परिवहन एवं निजी परिवहन के साधन के संचालन सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। परंतु किसी चिकित्सीय कारण, मेडिकल इमरजेंसी अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारणों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए शासकीय अथवा निजी अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बैंक अथवा एटीएम में नगद सप्लाय कर रहे वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, खाद्य पदार्थ, मेडिकल उपकरण एव किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एव सब्जी के परिवहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल-डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
 जारी आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति 31 मार्च, 2020 तक बंद रखी जाए, अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह 31 मार्च, 2020 तक स्थगित रहेंगे। समस्त आयोजन, धरना, जूलूस, रैली, ज्ञापन आदि आयोजन या जमावड़ा या जिले की सीमा अंतर्गत किसी भी स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया अथवा प्रचार-प्रसार के किसी भी साधन का उपयोग कर गलत/भ्रामक/अपुष्ट सूचना, संदेश, पोस्ट, ट्वीट, ब्लॉग इत्यादि करने अथवा फारवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना है या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक है तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रारूप में अनुमति पास प्राप्त करेंगे।
*कोरोना वायरस के कारण हैंड सेनेटाइजर एवं मास्क की उपलब्धता के संबंध में*
 जारी आदेशानुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 (ग) की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) सर्जिकल मास्क एवं 95 मास्क और हैंडल सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। अत: 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क एवं हैंड सेनेटाइजर में उल्लेखित अधिकतम खुदरा बिक्री से अधिक दामों में बिक्री न की जाए। 
 कलेक्टर श्री जाटव द्वारा जारी यह आदेश 23 मार्च से 25 मार्च, 2020 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।





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