गुरुवार, 19 मार्च 2020

कोेरोना वायरस के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जनहित में जारी,समस्त मॉल एवं मॉल में संचालित समस्त दुकानें/आउटलेट/शोरूम आदि दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे,


बुरहानपुर- सर्व साधारण की जानकारी में यह लाना आवश्य्क हो गया है कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण प्रारंभ हुआ जो अब 150 से अधिक देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कन्सर्न होने से महामारी घोषित किया गया है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 07 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। अतः नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति, मध्य्ा प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट् 1949 के उपबंध के परिपेक्ष्य में जन सामान्य स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उददेश्य से बुरहानपुर जिले की सम्पर्ू्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने बुरहानपुर जिले में रेल अथवा सड़क मार्ग से बुरहानपुर जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों संबंधी निर्देश-बुरहानपुर जिले की सीमा लोनी, ईच्छापुर, भोंटा तथा देड़तलाई से महाराष्ट्र  क्षेत्र के मध्य सार्वजनिक परिवहन को दिनांक 31/03/2020 तक स्थगित किया गया है। बुरहानपुर जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों की जांच चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सक द्वारा जांच की जायेगी। प्रत्येक यात्री को चिकित्सक द्वारा जांच कराना अनिवार्य है।
कोविड-19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं वह अपना संपूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थिति रहेगा।
स्कूल, आंगनबाड़ी, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधियॉ संबंधित संस्था हेतु निर्देश-
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय में दिनांक 31 मार्च 2020 तक अवकाश रहेगा। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस/सेंटर भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थागित किए गये है। इसी प्रकार समस्त हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित समस्त हॉबी क्लासेस व कार्यशाला आदि भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित कर दिये गये है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 उपबंध अन्तर्गत अन्य प्रतिबंधित निर्देश-समस्त वाचनालय, वॉटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल व गार्डन, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम व आयोजन, सार्वजनिक कार्यक्रम, आमसभा एवं धरना, प्रदर्शन, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह दिनांक 31 मार्च, 2020 तक स्थगित रखने के निर्देश दिये गये है।
समस्त मॉल एवं मॉल में संचालित समस्त दुकानें/आउटलेट/शोरूम आदि दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे, परन्तु् यह प्रतिबंध मॉल में संचालित ग्रॉसरी/किराना स्टोर साफ-सफाई की उपयुक्त व्यवस्था का पालन कर संचालित किए जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राहक का प्रवेश से पूर्व हेंड सेनेटाईजर से हाथ साफ करना अनिवार्य होगा। समस्त बस संचालित कर रहे संचालक/ऑपरेटर नियमित रूप से बस की साफ सफाई/फयूमिगेशन एवं कोरोना वायरस संक्रमण के उपाय का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगें। शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के समस्त संस्थान जहां लोगों का आवागमन अधिक हो जैसंे अस्पताल, बैंक, सब्जी मण्डी, पार्क आदि वहां पर भी नियमित रूप से साफ-सफाई रखने हेतु निर्देशित किया गया है।


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