हरदा -जिला आपूर्ति अधिकारी हरदा से प्राप्त जानकारी अनुसार म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत म.प्र. माॅस्क एवं हैण्ड सेनिटाईजर नियंत्रण आदेश 2020 जारी किया गया है। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है। जिसके रोकथाम एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य को माॅस्क का नियमित उपयोग करनें, नियमित अपने हाथों को साफ करनें तथा घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।
माॅस्क एवं हैण्ड सेनिटाईजर को भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। माॅस्क एवं हैण्ड सेनिटाईजर का निर्धारित कीमत से अधिक पर विक्रय न करने, जमाखोरी न करने तथा बाजार में उपलब्धता सामान्य बनाये रखने हेतु कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार 23 मार्च 2020 को जिले के स्थानीय रूप से संचालित राम मेडिकल स्टोर, विद्यासागर मेडिकल, अभि मेडिकेयर, विजय केमिस्ट, मोहित मेडिकल, गोपाल मेडिकल स्टोर, गुप्ता मेडिकल स्टोर एवं मनोहर स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। जाॅच के दौरान सहायक आपूर्ति अधिकारी बी.एस. डुडवे, औषधी निरीक्षक किरण कुमार मगरे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे.पी.लौवंशी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित साहू एवं नापतौल विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों द्वारा समस्त मेडिकल प्रोपराईटरों को निर्देशित किया गया कि म.प्र. शासन के राजपत्र अनुसार माॅस्क एवं सेनिटाईजर के क्रय एवं विक्रय हेतु पंजी संधारित करें, साथ ही इसकी पाक्षिक जानकारी 15 तारीख को समाप्त होने वाले पक्ष हेतु 20 तारीख तक एवं माह के अंत में समाप्त होने वाले पक्ष की जानकारी आगामी माह की 05 तारीख तक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
हरदा से मुईन अख्तर खान