गुरुवार, 5 मार्च 2020

न्‍यायालय से फरार होने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने अर्थदण्ड और कारावास से दण्डित किया


बुरहानपुर- (मेहलका अंसारी)  सहा. अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा अभियोजित प्रकरण में की न्‍यायालय से फरार होने वाले आरोपी दिनेश पिता नानू उर्फ शानु,  उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कारखेडा थाना खकनार जिला बुरहानपुर को मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर.एस.बघेल ने 15 दिन का कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
  
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये मिडिया सेल प्रभारी श्री सुनिल कुरील  द्वारा बताया गया कि दिनांक 02/12/ 2016 को माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय बुरहानपुर के क्‍लेम प्रकरण क्रमांक 02/2015-16 में आरोपी दिनेश निर्णित ऋणी होकर उससे डिक्री धनराशि रू 176,484  की वसुली बाबत गिरफतारी वारंट के पालन में उसे आदेशिका वाहक द्वारा गिरफतार करते हुए सिविल अभिरक्षा में न्‍यायालय से समक्ष पेश कर आरोपी से डिक्री धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित करने पर उसने राशि जमा करने में असमर्थता व्‍यक्‍त करने पर उसे न्‍यायिक अभिरक्षा में लेते हुए उसे सिविल जेल भेजने हेतु वारंट बनाया जा रहा था उस दौरान आरोपी दिनेश न्‍यायालय की अनुमति के बिना बाहर निकलकर भाग गया । जिसकी सूचना आदेशिका वाहक द्वारा मा. न्‍यायालय को दी गई। आदेशिका वाहक के लिखित आवेदन प्रस्‍तुत करने पर थाना लालबाग अंतर्गत अप क्रं 369/16 अं‍तर्गत धारा 224 भा.दं.सं के अन्तर्गत अपराध पंजीबदध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।
    अभियोजन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी करते हुये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भवर ने न्‍यायालय से फरार होने वाले आरोपी दिनेश पिता नानू उर्फ शानु, उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कारखेडा थाना खकनार जिला बुरहानपुर को मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर.एस.बघेल से 15 दिन के कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित कराया। आरोपी कारावास की अवधि मे ही भुगत चूका है।                                                                                                            
 


 


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