मंगलवार, 3 मार्च 2020

सट्टा लगाने वाले अपराधी को न्यायालय ने दी सजा व जुर्माना

 


  जीरापुर। जीरापुर न्यायालय में पदस्थ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विवेक शिवहरे ने आपराधिक प्रकरण क्रमांक 65/20 में आरोपी फारूख शाह निवासी जमाई काॅलोनी जीरापुर को धारा 4ए सट्टा अधिनियम के तहत सट्टा लगाने के अपराध में दिनांक 03.03.2020 को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।


   घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि थाना जीरापुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी फारूख अवैध रूप से सार्वजनिक जगह पर सट्टा लगा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी फारूख को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 28/20 की कायमी की गई और मामला विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से चालान विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


 जेएमएफसी न्यायालय जीरापुर में आरोपी फारूख पर आरोप विरचित किये जाने उपरांत आरोपी फारूख को धारा सट्टा अधिनियम के तहत दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रविन्द्र पनिका जीरापुर द्वारा की गई है। 


 


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