बुधवार, 11 मार्च 2020

शराब पीकर बिना लायसेंस लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर किया घायल राजीनामा होने के बाद भी न्‍यायालय ने दिया आरोपी को दण्‍ड


  बुरहानपुर-(मेहलका अंसारी)  सहा. अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा अभियोजित प्रकरण में की शराब पीकर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी संजय को मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर.एस.बघेल ने न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 15600 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।
      प्रकरण का विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये मिडिया सेल प्रभारी श्री सुनिल कुरील  द्वारा बताया गया कि दिनांक 12/01/ 2020 को फरियादी अपनी एक्टिवा से अपनी पत्नि और बेटे को लेकर मार्केट से अपने घर की ओर जा रहा था । रेणुका रोड के पास पहुचा तो कार क्रं एमपी12 सीए 1837 के चालक आरोपी संजय तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाकर कार लाया और फरियादी की गाडी को टक्‍कर मार दी। टक्‍कर लगने से फरियादी को बाए पैर पर घुटने पर होंठो पर एवं फरियादी की पत्नि को नाक पर बाए पैर पर चोट लगी तथा फरियादी के बेटे को बाए हाथ और बाए पैर पर चोट लगी और वाहन भी क्षतिग्रस्‍त हो गया । 100 डायल पर फरियादी द्वारा फोन किया गया और जिला अस्‍पताल पहुचकर मेडिकल परीक्षण कराया। फरियादी द्वारा उक्‍त घटना की रिपोर्ट थाना शिकारपुरा में अपराध क्रं 32/2020 में धारा 279, 337, 338 भा.द.वि. एवं 185,3/181 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई।
     अभियोजन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी करते हुये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भवर ने आपसी राजीनामा होने के बावजूद आरोपी संजय को मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर. एस. बघेल से न्यायालय उठने तक का कारावास तथा भादवि की धारा 279 में 600रू एवं मो.व्‍ही.एक्‍ट की धारा 185 में 10000रू , 3/181 में 5000रू के अर्थदण्‍ड  से दंडित कराया।      
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 


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