शुक्रवार, 17 अप्रैल 2020

बुरहानपुर जिले के थाना शिकारपुरा में पशु का बिना मेडिकल कराएं वध करने के आरोप में  4 लोगों के विरुद्ध अपराध कायम। सोशल डिस्टेन्स का पालन नही करने एवं प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन में एक यूनानी चिकित्सक पर प्रकरण पंजीबध्द 


 बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) थाना प्रभारी थाना शिकारपुरा बुरहानपुर द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सौ खोली स्थित एक बीमार पशु का बिना लाइसेंस, पशु का बिना मेडिकल कराएं वध करने का मामला प्रकाश में आने पर चार लोगों के विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 257 तथा लाक  डाउन आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188, 269,270, एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर सर्वश्री मोहम्मद इमरान मोहम्मद बशीर उम्र 29 साल,,(2) जम्मू कोर्स जमीन पिता मोहम्मद जलील उम्र 37 साल, (3) शेख मुस्ताक पिता शेख रजाक एवं शेत नजीर पिता शेख जब्बार सभी निवासी गण शिकारपुरा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना की जा रही है । इसी प्रकार थाना शिकारपुरा में पुलिस चौकी के पास एक यूनानी चिकित्सक द्वारा बिना मास्क लगाए एवं सोशल डिस्टेंस का पालन किए बिना रोगियों का इलाज करने के मामले में प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।



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