सोमवार, 20 अप्रैल 2020

बुरहानपुर जिले में आज 20 अप्रैल से किन्हें मिली छूट और क्या होगा प्रतिबंध कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


बुरहानपुर  -कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बुरहानपुर जिले सहित संपूर्ण भारत वर्ष में 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन है। इस संबंध में गृह सचिव भारत सरकार द्वारा रिवाइज्ड गाईड लाईन जारी की गई है। गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के जारी परिपत्र अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बुरहानपुर जिले में कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
यह होगे प्रतिबंधः-
ऽ बुरहानपुर जिले को पूर्ववत यथावत पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति का घर से निकलना प्रतिबंधित होगा, सभी व्यक्ति अपने-अपने घरों में रहेंगे।
ऽ बुरहानपुर जिले की समस्त सब्जी मंडी, सब्जी दुकानें बंद रहेंगी।
ऽ समस्त कॉलेज, स्कूल, आंगनवाड़ी व अन्य शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
ऽ सभी वाचनलालय, वॉटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल,/गार्डन बंद रहेंगे।
ऽ जिले की सीमा क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
ऽ जिले की समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेगे।
ऽ अंतिम संस्कार में 10 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
ऽ सभी सामाजिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, सभाऐं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
ऽ ग्रामीण क्षेत्र के समस्त हॉट व बाजार बंद रहेंगे।
ऽ समस्त प्रकार की कोलड्रिंक्स, कुल्फी आईस्क्रीम विक्रय प्रतिबंधित रहेंगा।
इन्हें मिली शिथिलताः-                                                                                      
ऽ जिले की समस्त पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, पीडीएस दुकानें चालू रहेंगी।
ऽ समस्त चिकित्सालय व मेडिकल दुकानें 24 घंटे चालू रहेंगी।
ऽ जिले की समस्त बैंक की शाखाओं, एलआईसी के लिए राशि जमा करने की छूट रहेंगी। बैंको के लिए पूर्व में जारी किये गये आदेश यथावत रहेंगे। सिर्फ राशि जमा करने की छूट प्रदान की गई है।
ऽ बैंकिंग संबंधी एटीएम, सभी बीमा कार्यालय, पोस्ट ऑफिस कार्यालय चालू रहेंगे।
ऽ लॉकडाउन अवधि में जिले की सीमाओं में समस्त प्रकार के व्यवसायिक परिवहन, बस सेवाएं, ट्रांसपोर्ट, आयसर, पिकअप वाहन, ऑटो रिक्शा आदि के संचालन प्रतिबंधित किया गया है केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे।
ऽ पशु चिकित्सालय एवं इससे संबंधित आवश्यक पशु चारा आपूर्ति संबंधी कार्य चालू रहेंगे।
ऽ निर्धारित केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदी चालू रहेंगी।
ऽ ई-कामर्स के तहत फिल्पकार्ट, अमेजन द्वारा एवं अन्य माध्यम से अतिआवश्यक वस्तुएंे होम डिलेवरी डिलेवरी बाय के द्वारा डिलेवर की जायेगी। इसके लिए व्यापारी को पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी।
ऽ जिले में इमरजेंसी कार्य से सड़क मार्ग पर मोटर साइकिल से एक तथा कार से दो व्यक्ति ही चल सकेगे। मोटर साईकिल पर चलने वाले व्यक्ति को मास्क एवं हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा तथा कार में बैठे दोनो व्यक्ति को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा।
ऽ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं कृषि उपकरण से संबंधित प्रतिष्ठान व दुकाने चालू रहेंगी। कृषि उपकरण मरम्मत के पार्टस की होम डिलेवरी की जायेगी।
ऽ ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा संबंधी सिंचाई, जलसंरक्षण कार्य चालू रहेंगे, पंचायत स्तर पर संचालित सर्विस सेंटर चालू रहेंगे।
ऽ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व औद्योगिक कार्य के तहत फसल कटाई, बुवाई संबंधी कार्य चालू रहेंगे।
ऽ जिले में दूध, दही प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक घर-घर जाकर वितरण किया जायेगा।
ऽ न्यूज पेपर वितरण यथावत रहेगा।
ऽ शहर में पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्लान्ट डोर-टू-डोर जलाआपूर्ति प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक छूट रहेगी।
ऽ कोविड-19 के कार्य में अतिआवश्यक सेवाऐं राजस्व, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय चालू रहेंगे।
ऽ कोविड-19 के वायरस के संक्रमित व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते है तो वह अपना संपूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समय एवं स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु उपस्थित रहेगा।
ऽ छूट से संबंधित कार्य में लगे सभी कार्य, कर्मचारी एवं व्यक्तियों को मास्क लगाना, सेनेटाईजर का उपयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
ऽ केला की नीलामी की जायेगी जिसके लिए व्यापारी को आवश्यक पास प्राप्त करना होगा।
ऽ ऐसे उद्योगों जिसमें मजदूरों की आवासीय व्यवस्था है उन्हें कार्य करने के लिए अनुमति प्राप्त करना होगी।
चूंकि बुरहानपुर जिले में एक भी कोरोना पॉजीटीव ना आने के कारण ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा गया है, परन्तु जिले के निकटतम जिलो में रेड जोन तथा आरंेज जोन घोषित है। जिसके कारण हमें सतर्कता रखते हुए इस महामारी को हराना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने सभी जिलेवासियों से अनुरोध किया है कि बेवजह बिना कारण से घर से बाहर ना निकले। अभी तक हमारा जिला कोरोना की मार से दूर है मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा।


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