बुधवार, 22 अप्रैल 2020

बुरहानपुर कलेक्टर ने ऑल इज वेल अस्पताल तथा उसके समीप क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र किया घोषित


बुरहानपुर - मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र में 7 मार्च, 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश पब्लिक एक्ट, 1949  अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य परिवार मध्य प्रदेश भोपाल तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 23 मार्च, 2020 द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्षन 71 (2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये गये है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने उक्त एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑल इज वेल अस्पताल एवं इसके समीप क्षेत्र 500 मीटर के माईक्रो विजन ऐकेडमी, इसके समीप स्थित कस्बा बलडी (न्यू मोहम्मदपुरा), पॉलीटेक्निक परिसर को कटेंनमेंट क्षेत्र घोषित किया है।
कलेक्टर श्री कौल ने उक्त क्षेत्र में कार्यपालिक मजिस्टेªट एवं पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्टेªट बुरहानपुर श्री मुकेश काशिव, नायब तहसीलदार श्री दिनकर चतुर्वेदी, लालबाग थाना प्रभारी श्री विक्रमसिंह बामनिया तथा लालबाग थाना के सहायक उपनिरीक्षक श्री श्याम बिहारी तिवारी की ड्यूटी लगाई गई है।


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