बुरहानपुर 27 अप्रैल, 2020 - (कोविड-19) कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बुरहानपुर जिले सहित संपूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 03/05/2020 तक लॉकडाउन है। इस संबंध में गृह सचिव भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा रिवाइज्ड गाईड लाईन जारी की गई है। जिसमें कार्यवाही हेतु मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के परिपत्र द्वारा लेख किया गया है।
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार जिले में संकट प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा उपरांत निर्णय लिये जाकर लॉकडाउन अवधि में निम्नानुसार छूट प्रदान की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने इस संबंध में अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि-
1. ग्रामीण क्षेत्रः- कंटेनमेंट जोन आल ईज वेल से 5 कि.मी.परिधि में आने वाले ग्राम व एमागिर्द को छोड़कर बुरहानपुर जिले की समस्त ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें खुली रहेंगी किन्तु एक ही परिसर में दो से अधिक स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी।
2. नगरीय क्षेत्रः- बुरहानपुर शहर की बाजार/बाजार परिसर एवं शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेंगी। नगरीय क्षेत्र की अत्यावश्यक वस्तुओं तथा दूध, फल, सब्जी, गोरसरी आदि की आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर की जायेगी।
3. शेष प्रतिबंध इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 14/04/2020 के अनुसार लागू रहेंगे।
4. इस दौरान समस्त व्यापारियों एवं आमजनों को सोशल डिस्टेंस, मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
यह अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक रहेंगा।