बुधवार, 15 अप्रैल 2020

जिले में लॉकडाऊन..... कलेक्टर  वर्मा ने किया आदेश जारी......


हरदा 14 अप्रैल /कलेक्टर  अनुराग वर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-44 के तहत आदेश जारी कर जिले में लॉकडाऊन की अवधि को बढ़ाया है। जारी आदेशानुसार 14 अप्रैल रात्रि 12 बजे से 3 मई को रात्रि 12 बजे तक जिले में सम्पूर्ण लॉकडाऊन घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश द्वारा 14 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक जिले में लॉकडाऊन था।
           पूर्व की तरह जिले की सीमाएं सील रहेंगी। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, रेल्वे आदि इससे मुक्त रहेंगे, ए.टी.एम., उचित मूल्य की दूकान, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर के रिटैल आउटलेट, मेडिकल दुकान और अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालाॅजी, पैट्रोल डीजल पम्प, बैंक आदि अपने निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे। फल सब्जी दुकाने, खाद्य सामग्री (ग्रासरी आईटम) आदि प्रतिष्ठान प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे, तत्पश्चात बंद रहेंगे। शेष व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति ही बंद रहेंगे।जनमानस उक्त प्रतिष्ठानों से दैनिक जरूरतों का सामान क्रय करने के पश्चात सीधे अपने निवास स्थल को गमन करेंगे।
लॉकडाउन के दौरान निम्न परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे प्रतिबंध
       जारी आदेश अनुसार इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सम्पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई.डी. रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर एवं पानी  वितरित करने वाले प्रातः 10 बजे तक सम्पूर्ण लाक डाउन से मुक्त रहेंगे। रोगी, रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) तथा शव (मृत शरीर) का परिवहन कर रहे व्यक्ति सम्पूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाइजर, दवाईयाँ, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों एवं ए.टी.एम. कैश वाहन का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी।
     जिले में 15 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे रबी उपार्जन के तहत जिन किसानों के पास राज्य स्तर से एसएमएस प्राप्त होगा उन्हें खरीदी केंद्र जाने की अनुमति दी जाएगी।
      आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
हरदा से मुईन अख्तर खान


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