मंगलवार, 28 अप्रैल 2020

कलेक्टर श्री कौल ने बुरहानपुर के दाउदपुरा क्षेत्र को किया कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित


बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) - मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल केे पत्रानुसार मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चूकी है। संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र दिनांक 24/03/2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19़ की महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी किया गया हैं।  
जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है। काली फाटक के पास दाउदपुरा बुरहानपुर क्षेत्र को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है। (व्यवहारिक दूरी जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं आर.आर.टी.द्वारा निर्धारित की जायेगी) इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यता किया जाये।
उक्त कन्टेमेंट क्षेत्र के सर्विलेंस हेतु श्री राजेश कुमार जैन अपर कलेक्टर, श्री देवेन्द्र कुमार यादव नगर पुलिस अधीक्षक, इसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा नगर निगम अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है।
कंटेनमेंट एरियाः-
ऽ कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, क्षेत्र के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन रहना होगा। अतः कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ऽ कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपिडेमियोलाजिस्ट, पेथालाजिस्ट, माईक्रोबॉयोलॉजिस्ट, डाक्यूमेटेशन स्टॉफ रखेंगे व मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाक्यूमेटेशन स्टॉफ का गठन किया गया है।  
ऽ उक्त क्षेत्र के एक्टिव पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जायेगी।
ऽ समस्त वार्डवार फं्रटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एलएचवी, ए.एन.एम., आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर सहित अन्य टीम द्वारा प्रतिदिन 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रपत्रों में रिपोर्ट नोडल ऑफिसर को अनिवार्य उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
ऽ समस्त कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेंगे तथा कोविड-19 संक्रमण आने पर आर.आर.टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
ऽ समस्त कोविड-19 संक्रमण पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके।
ऽ जिन्हें होम कोरेंटाईन किया गया है उनका प्रतिदिन विजिट का दूरभाष के माध्यम से फॉलोआप लेना होगा, जब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटीव आता है तो संबंधित के टूª कान्टेक्ट को 14 दिवस तक होम क्वारेंटाईन कर 28 दिन तक फॉलोअप प्रतिदिन रखना होगा।
ऽ आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कान्टेक्ट टेªकिंग करते हुए समस्त सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित संबंधितों से अनिवार्यतः संपर्क कर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही, टेक्रिंग की रिर्पोटिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
ऽ नगर पालिका के जोनल अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र को सेनेटाईज करने के निर्देश दिये गये है।
ऽ सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आर.आर.टी. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हिंत कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करें तथा समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराये। हैण्ड हाईजीन और पसर्नल हाईजीन का प्रोटोकाल का पालन करवाना सुनिश्चित करें।
ऽ समस्त कार्यकर्ता पी.पी.ई. प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करें।  


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