गुरुवार, 9 अप्रैल 2020

कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज पाए जाने से खण्डवा में कर्फ्यू के आदेश जारी होम क्वारेंटाइन किए गए लोगों के नाम व फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर प्रतिबंध


खण्डवा |   खण्डवा में कोरोना पॉजिटिव 5 मरीज पाए जाने से यहां कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती सुन्द्रियाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कर्फ्यू आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नही निकलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नही जा सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा होम क्वारेंटाइन किए गए लोगों को स्वास्थ्य विभाग के क्वारेंटाइन संबंधी निर्देश को मानना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर धारा 269, 270 व 271  के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर अनावश्यक असत्य व अपुष्ट तथा भ्रामक जानकारी फैलाना इस आदेश के तहत दण्डनिय होगा, विशेषकर होम क्वारेंटाइन किए गए व्यक्तियों के नाम व उनकी फोटो सोशल मीडिया में प्रसारित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
   अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि जारी आदेश अनुसार इस दौरान सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान व बैंक भी बंद रहेंगे। खण्डवा के सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों, संविदा वाहन, टेक्सी केब तथा ऑटो रिक्शा आदि जिले से बाहर जाने तथा अंदर आने व जिले में संचालन को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश से माल वाहन, निजी उपयोग के वाहन तथा आपातकालीन सेवा व शासकीय ड्यूटी में लगे वाहनों को मुक्त रखा गया है। खण्डवा शहर की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। खण्डवा शहर के निवासियों का जिले की सीमा से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर के सभी शासकीय कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे तथा अब केवल अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग, राजस्व, पुलिस विभाग, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, स्वास्थ्य, पंचायत रेल्वे, इस आदेश से मुक्त रहेंगे। खण्डवा शहर में सब्जी व फलों का विक्रय भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किराना दुकानों से किराने का सामान का वितरण भी प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश अनुसार खण्डवा शहर में प्रात: 8 से 10 बजे के बीच एवं शाम 6 से 7 बजे तक दूध वितरण की घर पहुंच सेवा दो पहिया वाहन से की जा सकेगी। मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल , पेट्रोल पम्प व एटीएम को छोड़कर सभी शेष व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस आदेश में मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों , पुलिस अधिकारियों, सभी लोक सेवकों, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम संचालक, दूध वितरण करने वाले व्यक्तियों को छूट दी गई है। जारी आदेश अनुसार न्यूज पेपर वितरण वाले हॉकर्स को प्रात: 6:30 से 8 बजे तक समाचार पत्र वितरण की छूट दी गई है।


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