मंगलवार, 21 अप्रैल 2020

लाक डॉउन का पालन नहीं करने पर थाना शिकारपुरा में विभिन्न आरोपियों के विरुद्ध चार अपराध पंजीबद्ध


बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) थाना प्रभारी, शिकारपुरा, बुरहानपुर द्वारा बताया गया कि दौलतपुरा बाखल क्षेत्र में रास्ती पूरा, थाना कोतवाली क्षेत्र में तीन व्यक्ति सर्वश्री (1) दिनेश पिता जगदीश महाजन उम्र 30 साल निवासी रास्तीपुरा,(2) कमलेश पता डोंगर दास महाजन, उम्र 32 साल निवासी रास्तीपुरा,(3) संजय शंकरलाल मराठा, निवासी महाजना पेठ, बुरहानपुर को बिना किसी अनुमति/पास के, मास्क लगाए, एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना घूमते फिरते पकड़ा गया। जबकि लाकडाउन में श्रीमान कलेक्टर महोदय बुरहानपुर द्वारा घर में सुरक्षित रहकर सामाजिक दूरी का पालन करना है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 223 20 अंतर्गत धारा 188 भादवि, एवं मध्य प्रदेश हेल्थ एक्ट की धारा 71(1)(a), एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत धारा 5 (1b) अपराध पंजीबद्ध किया गया। शिकारपुर पुलिस द्वारा दिनांक 20-04- 2020 को राधा कृष्ण मंदिर, सिलम पुरा किराना दुकान का संचालन राजेश पिता गिरधर लाल नागर, बिना अनुमति व बिना मास्क लगाए तथा सोशल डिस्टेंडिंग का पालन किए बिना भीड़ इकट्ठे करके ग्राहकों को सामान दे रहा था । जबकि लाख डाउन में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा घर में सुरक्षित रह कर सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी राजेश नागर के विरुद्ध भी अपराध क्रमांक 224/ 20 अंतर्गत धारा 188,269,270 भादवि, तथा मध्य प्रदेश हेल्थ एक्ट की धारा 71(1)(a) पता आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (1)(b) का पंजीबद्ध किया गया । थाना शिकारपुरा अंतर्गत ही बाड़ी की पोल, प्रतापपुरा में सेव पिक्चर दुकान का संचालक लक्ष्मण दास गुलाबचंद कोष्टी द्वारा बिना अनुमति वह बिना मस्त लगाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना ग्राहकों की भीड़ जमा करके सेव मिक्चर वितरण कर रहा था । लाक डॉउन में माननीय कलेक्टर माधवपुर के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में आरोपी लक्ष्मण दास कुश्ती के विरुद्ध अपराध क्रमांक 225/20 अंतर्गत धारा 188, 269, 270 भा द वि एवं मध्य प्रदेश हेल्थ एक्ट की धारा 71 (1) (a) तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51b के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । थाना शिकारपुरा बुरहानपुर द्वारा 204 2020 को उमेश ठाकुर निवासी जलवा द्वारा फेसबुक पर सांप्रदायिक पोस्ट डालने एवं अक्षय कुशवाहा एवं राकेश सूर्यपाल द्वारा उस पोस्ट पर कमेंट करने का मामला सामने आने पर औरत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 22620 अंतर्गत धारा 188 भा द वि का पंजीबद्ध किया गया । थाना प्रभारी थाना शिकारपुरा बुरहानपुर द्वारा सभी क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि वह लाकडाउन का पालन करें। बिना किसी वैध कारण के घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क का प्रयोग किया करें । सामाजिक दूरी का ध्यान रखें । इसी प्रकार सभी मोबाइल धारकों से उन्होंने अपील की गई वह किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक पोस्ट ना डालें ना ही ऐसी पोस्ट पर कमेंट करें ।


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