शनिवार, 18 अप्रैल 2020

व्यापारीगण किसानों से सौदा पत्रक के आधार पर खरीदी

 



 भोपाल-   सौदा पत्रक के माध्यम से मंडी उपविधि 2000 की कंडिका में सौदा पत्रक द्वारा कृषि उपज के विक्रय का प्रावधान संसोधित किया गया है। जिसके अनुसार परन्तु मंडी क्षेत्र का विक्रेता यदि अपनी अधिसूचित कृषि उपज को किसी कारणवश मंडी प्रागंण में नही ला पाता है और नमूने के आधार पर कृषि उपज का विक्रय करना चाहता है तब नमूने के आधार पर उसका घोष विक्रय कराया जाएगा अथवा मंडी प्रागंण के बाहर यदि क्रेता एवं विक्रेता की पूर्व सहमति हो चुकी है तब आपसी सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में मंडी सचिव समिति द्वारा प्रारूप दो में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जाएगा।
    मंडी प्रागंण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजों का क्रय विक्रय उपविधि कडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केन्द्रो पर भी प्रारूप दो (अ) में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जाएगा। ततसंबंध में प्रक्रिया उपरोक्त बिन्दु के अनुसार सम्पादित होगी। सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की तौल सौदा पत्रक में उल्लेखित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा की जाएगी। बीओटी तौल कांटे से जारी इलेक्ट्रॉनिक पर्ची ही मान्य होगी। तौल पर्ची में वास्तविक वजन, क्रेता, व्यापारी का नाम तथा कृषि उपज की विक्रय की दर अंकित की जाएगी। सौदा पत्रक मंडी कर्मचारी के द्वारा जारी किया जाएगा।
    क्रय केन्द्रों पर तौल पुस्तिका क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी एवं अन्य समस्त विक्रय सव्यवहारों में तौल पुस्तिका मंडी समिति द्वारा तुलैया को उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका अभिलेख मंडी समिति संधारित करेगी। सौदा पत्रक निष्पादित हो जाने के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाएगा और ना ही सौदा पत्रक में अंकित उपज की तौल कराने के लिए क्रेता, विक्रेता इंकार नही कर सकेंगे। यदि कोई आपत्ति है तो वह लिखित आवेदन मंडी सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा। मंडी सचिव परीक्षण पश्चात उसी दिन विनिश्चय करेंगें।
    सौदा पत्रक में उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज नही करेंगे। तौल पर्ची के आधार पर क्रेता व्यापारी द्वारा भुगतान पत्रक जारी किया जाएगा। विक्रेता किसान को उसी दिन पूर्ण भुगतान किया जाएगा। क्रेता के भुगतान की पुष्टि हो जाने एवं मंडी शुल्क तथा निराश्रित शुल्क भुगतान के बाद क्रेता को क्रय की गई कृषि उपज की निकासी के लिए ई अनुज्ञा जारी की जाएगी।
    सौदा पत्रक के माध्यम से क्रय विक्रेता कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को कम करने हेतु जारी गाइड लाइन का पालन करेंगे। जिसमें मुख्य रूप से सोशल डिस्टेन्स तथा सेनेटाइजर ओर मास्क पहनना इत्यादि प्रमुख है।


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