मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूली स्टूडेंट्स को पिछले सत्र की फीस के लिए बाध्य नहीं कर सकते .....
मुम्बई । अब स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल पिछले सत्र यानी 2019-20 की बकाया फीस एक साथ वसूली करने लिए भी अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों को बकाया फीस की वसूली के लिए मासिक/त्रैमासिक का विकल्प देना होगा।
बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना ने भीषण तबाही मचाई है। यहां तेजी से कोरोना फैल रहा है। महाराष्ट्र लॉकडाउन के समय महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला अभिभावकों को थोड़ी राहत दे सकता है।
मुईन अख्तर खान की रिपोर्ट
शनिवार, 9 मई 2020
2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल...
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