शनिवार, 30 मई 2020

आधार केन्द्र संचालित करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी*

बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) यूआईडीएआई द्वारा जारी गाइड लाईन अनुसार कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर नगर निगम एवं ग्राम पंचायत एमागिर्द, मोहम्मदपुरा और जैनाबाद के बाहर स्थित आधार केन्द्रों को निम्नानुसार 17 शर्तो एवं निर्देशों के पालन के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की है:- 1. केन्द्रों पर सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। 2. केन्द्रों में बिना मास्क लगाये प्रवेश करना वर्जित होगा। 3. केन्द्रों में प्रवेश करने से पूर्व आवेदक के हैण्ड सेनेटाइज करने के उपरान्त ही अन्दर आने दिया जायेगा। 4. बायोमैट्रिक डिवाइस के उपयोग के पूर्व हाथों को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। 5. आवेदक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का केन्द्र मंे प्रवेश करना वर्जित होगा। 6. किसी भी स्थिति मे डेस्क पर दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगें। 7. कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु केन्द्र पर आने वाले सभी नागरिकों एवं स्टॉफ को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना आवश्यक है। 8. उपकरणों को साफ व स्वच्छ रखा जावे एवं स्टॉफ संपूर्ण समय मास्क पहन कर ही कार्य करे। 9. सभी ऑपरेटर्स एवं अन्य स्टॉफ नियमित रूप से अपने हाथ साफ करे एवं स्वच्छता मानकों का पालन करे, सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे। 10. केन्द्रों में कंटेनमेंट जोन के अंदर से आने वाले कर्मचारियों व आवेदकों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। 11. सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उपस्थित व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा मास्क पहन कर पुनः आने पर ही सेवा का लाभ प्रदान किया जावे। 12. केन्द्र में आ रहे नागरिकों को उनके हाथ को साबुन या पानी से धोने हेतु प्रोत्साहित करें। 13. प्रत्येक आथेंटिकेशन के पश्चात बायोमेट्रिक मशीनों को अनिवार्यतः सेनेटाईजर से साफ करें। 14. केन्द्र के किसी भी कर्मचारी को सर्दी, खासी या बुखार होने की स्थिति में स्वास्थ्य पुनः ठीक होने तक कोई कार्य न कराया जावे। 15. सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उपस्थित व्यक्ति के सर्दी, खासी, बुखार या श्वास लेने की तकलीफ से पीडित होने की दशा मे उन्हें ठीक हो जाने उपरांत पुनः सेवा का लाभ लेने हेतु आग्रह करें। 16. सभी आधार केन्द्र शासन द्वारा जारी एडवाईजरी को आमजन हेतु केन्द्र के बाहर चस्पा करें। 17. उपरोक्त के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय/गृह मंत्रालय, भारत शासन के आदेश, मध्यप्रदेश शासन के आदेश एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अनुमति केवल कंटेमेंट जोन/अस्पताल परिसर व बुरहानपुर नगर निगम एवं ग्राम पंचायत एमार्गिद, मोहम्मददपुरा एवं जैनाबाद सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित केन्द्रों के लिए ही है। अतः उपरोक्तानुसार समस्त आधार केन्द्र संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि तदानुसार निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो, यदि किसी केन्द्र संचालक द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित केन्द्र संचालक व कर्मचारियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इन स्थानों पर होंगे आधार केन्द्र संचालित ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री मनोज मोहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से लोक सेवा केन्द्र खकनार, महिला बाल विकास कार्यालय पुराना आईटीआई कॉलेज रेल्वे स्टेशन रोड़ के पीछे नेपानगर, शासकीय प्राथमिक शाला सामुदायिक हॉस्पिटल के सामने शाहपुर और नगर परिषद शाहपुर में आधार केन्द्र संचालित किये जायेंगे।


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