बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) थाना प्रभारी, थाना निंबोला ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते थाना क्षेत्र निंबोला में पालन कराया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर एवं डिस्टिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर के निषेधाज्ञा आदेश के पालन में बुरहानपुर सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वाहनों की निरंतर एवं सघन चेकिंग असीर गढ़ चेक पोस्ट पर की जा कर ई पास होने पर ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। आज दिनांक 06-05-2020 को असीरगढ़ चेकपोस्ट में ड्यूटी पर लगे सहायक उप निरीक्षक किशोर सिंह मोहनिया द्वारा मोबाइल से आने पर सूचना दी गई थी एक मारुति ब्रीजा कार क्रमांक एमपी9 CZ 7191बिना अनुमति बुरहानपुर तरफ आ रही है । सूचना इंदौर इच्छापुर हाईवे रोड सउप अर्चना चौहान आरक्षक राजेश बामणिया ने कार रोककर अपना नाम को पता पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम सौरभ पालीवाल उम्र 28 साल पिता दिनेश चंद्र पालीवाल, निवासी लक्ष्मी नगर, बुरहानपुर का होना खंडवा से बुरहानपुर आना बताया। लाक डॉउन में बिना अनुमति एवं बिना ई- पास के आने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के प्रावधान में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। थाना प्रभारी थाना निंबोला द्वारा बताया गया है कि लाक डॉउन और जिला दंडाधिकारी महोदय, बुरहानपुर द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा का पालन नहीं करने पर इस प्रकार की कार्रवाई सतत जारी रखी जाएगी और भी प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे।
जबरदस्ती ले जाकर खोटा काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रू. का अर्थदण्ड
माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) मण्डलेश्वर द्वारा नाबालिग को जबरदस्ती ले जाकर खोटा काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ...

