सोमवार, 4 मई 2020

बुरहानपुर जिले में मेडिकल स्टोर संचालकों को कलेक्टर का नया आदेश बिना शासकीय डॉक्टर की पर्ची के दवा बेची तो होगी कार्यवाही


बिना शासकीय डॉक्टर के पर्ची के मेडिसीन का विक्रय करने पर होगी वैद्यानिक कार्यवाही
बुरहानपुर 4 मई, 2020 - नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संपूर्ण देश में कोरोना के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से 17 मई, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। वर्तमान में बुरहानपुर शहर में कोविड-19 संक्रमण केस पॉजिटीव पाये गये है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले के समस्त मेडिकल दुकानदारों को निर्देशित किया है कि बिना शासकीय डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मरीज को सर्दी, खांसी, बुखार, कॉमन कोल्ड, हाईड्रो क्लोरोफिल की दवाईयों (मेडिसीन) का विक्रय नहीं किया जाये। साथ ही विक्रय की जाने वाली समस्त दवाईयां (मेडिसीन) का रिकार्ड संधारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना शासकीय डॉक्टर पर्ची के दवाईयां (मेडिसीन) का विक्रय करना पाया जाता है तो संबंधित मेडिकल दुकानदार का लायसेंस निरस्त कर लायसेंसी के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।



 


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