सोमवार, 11 मई 2020

बुरहानपुर जिले में पहली बार  कर्फ्यू आदेश का उल्लघंन करने पर एक साथ 30  महिलाओं के विरूद्ध किया गया अपराध पंजीबद्ध


बुरहानपुर  -(मेहलका अंसारी) उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष में 17 मई, 2020 तक लॉकडाउन घोषित है। वर्तमान में जिला बुरहानपुर कोरोना संक्रमण से अछूता नही है। जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वार निषेधाज्ञा कर्फ्यू लगाया हुआ है एवं जिसके पालन करवाने में संपूर्ण जिला प्रशासन तत्पर है।
देखा जा रहा है कि जिले में कुछ महिलाएं अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रही है एवं आपस में भीड का माहौल बनाये हुए है तथा वे व्यक्ति जो कि इन महिलाओं को ऐसा कृत्य करने के लिए प्रेरित/उत्तेजित कर रहे है। कर्फ्यू तोड़ने के लिए लोगों को उकसा रहे है। उन पर जिला प्रशासन कड़ी नजर रखकर चिन्हांकित कर रहा है एवं उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिले में राशन संबंधी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के लिए/कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाईन नंबर जारी किये जायेंगे। जिस पर व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्याऐं बताये जाने पर उसका निराकरण निर्धारित समय पर किया जायेगा। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लोग जो अपने घरो से बाहर आकर कर्फ्यू का उल्लघंन करते है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
शिकारपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू आदेश का उल्लघंन करने तथा प्रेरित करने वाले लोगों को चिन्हांकित कर पुलिस विभाग द्वारा निम्न के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक थाना शिकारपुरा के अंतर्गत नया मोहल्ला निवासी रजिया पति लियाकत, शकीला पति इस्माईल, नूरजहां पति मोहम्मद शाहबान, शहनाज पति मोहम्मद जावेद, नसीम पति आरीफ, तसलीन पति तय्यूब एवं अन्य 30 महिलाओं के विरूद्ध जिले में लगे कर्फ्यू आदेश के उल्लघंन पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।  
इसी प्रकार पुलिस चौकी शिकारपुरा के आसपास रहने वाली महिलाएं कर्फ्यू आदेश का उल्लघंन करते हुए पायी गई। जिसमें जमीला पति शबीर, संगीता पति शकील ठेकेदार, सौम्मी उर्फ शमीबानो पति कलीम हम्माल, मुमताज पति मुलुतु, नसीम (अप्पू की माँ), जोया पति शब्बीर, शईदा (बलिया की माँ), रेहनुमा (इक्कु की मा), रूबिना पति शेख बीसल, आदिल 50-60 महिलाओं के विरूद्ध लॉकडाउन व कर्फ्यू आदेश का उल्लघंन करने व बगैर मास्क का सामाजिक दूरी रखे बिना कोरोना प्रभावित क्षेत्र शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलाने के उद्देश्य से एकत्रित होने पर इनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 267/20 धारा 269, 270, 188 भादवि, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना की जा रही है।
पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लॉकडाउन के आदेश का उल्लघंन करने पर चेतावनी दिये जाने बाद भी वाहन द्वारा हर गली मोहल्ले में अलाउंस किये जाने पर भी उक्त महिलाओं द्वारा बगैर किसी आधार के जबकि शासन प्रशासन द्वारा समय-समय पर राशन वितरित किया गया है। इसके उपरांत भी राशन नहीं होने की बात को लेकर उनके द्वारा जानबूझकर घटना कारित की गई है। उन सभी महिला आरोपियों के घरेलू स्थिति की समीक्षा की जाने पर सक्षम परिवार का होना पाया गया है। शेष अज्ञात महिलाओं की पहचान की जा रही है सभी की यथाशीघ्र गिरफतारी कर न्यायालय में पेश किया जायेगा। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिये गये है कि इस तरह के अपराध करने वालो को किसी भी तरह बक्शा नहीं जायेगा तथा कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।


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