बुधवार, 20 मई 2020

बुरहानपुर में सोशल मिडिया पर मिथ्या पोस्ट करने एवं बिना मास्क, लॉकडाउन/कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर इन दो व्यक्तियों पर किया अपराध पंजीबध्द

बुरहानपुर 20 मई, 2020 - थाना शिकारपुरा से प्राप्त जानकारी अनुसार रोहित सिंग वर्मा द्वारा अपनी फेस बुक आई.डी. पर एक पोस्ट डाली गयी। जो पोस्ट मिथ्या व निराधार हैं जबकि जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर द्वारा बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्दवेलित करने वाली फोटो/चित्र/मैसेज करने पर एवं पोस्ट पर कमेंट/लाईक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। रोहित सिंग वर्मा के विरूद्व थाना शिकारपुरा में अप. क्रं 274/2020 धारा 188 भादवि में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। कोविड-19 संक्रमण पॉजिटीव केसों की संख्या निरंतर बढ़ रही हैं जिला कलेक्टर बुरहानपुर के पूर्व से जारी आदेश के अंतर्गत बुरहानपुर शहर में लाकडाउन/कर्फ्यू घोषित किया गया है जिसमें आदेशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर के बाहर नही घूमेगा व चेहरे पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगा। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री भागवत सिंह बिरदे द्वारा संक्रमण के बचाव के लिये जिला कलेक्टर के उक्त आदेश का सख्ती से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री महेन्द्र तारणेकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेन्द्र यादव के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली श्री गिरवर सिंह जलोदिया द्वारा इस संबंध में लगातार कार्यवाही कर आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा हैं तथा सीसीटीव्ही कैमरों के माध्यम से भी लगातार निगाह रखी जा रही है इसी तारतम्य में दो व्यक्तियों द्वारा चेहरे पर बिना मास्क लगाये घूमकर अण्डे व सब्जी बेचने तथा भीड़ लगाकर सोशल डिस्टेन्स का पालन नही करने पर की सूचना पर संत सादीक पिता अख्तर हुसैन निवासी वार्ड क्रं. 29 हरिरपुरा तथा जावेद पिता सईद अंसारी निवासी वार्ड क्रं. 29, उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण फैलना संभाव्य होने पर व इनके द्वारा लाकडाउन/कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्व अपराध धारा 188, 269 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा सोशल मिडिया एवं सीसीटीव्ही के माध्यम से भी सतत निगाह रखी जा रही है, सभी आम जनता से अनुरोध है कि आदेश का पालन करे एवं इस महामारी की रोकथाम हेतु शासन, प्रशासन के आदेश का पालन कर स्वयं भी सुरक्षित रहें तथा दूसरांे को भी सुरखित रखंे, देशहित एवं जनहित में सहयोग करें। पालन नही करने पर संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


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