गुरुवार, 28 मई 2020

*ई-पास के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्यता आवश्यक नहीं* *अधिक जानकारी के लिए बुरहानपुर के जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम (लेंड लाइन नंबर 07325-242042) पर करें संपर्क

बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) कलेक्टर बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिला अस्पताल बुरहानपुर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया कि चिकित्सालय में ई-पास के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र हेतु जिले के आम नागरिक अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे है। राज्य शासन द्वारा आम नागरिकों के आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने हेतु वेबसाईटhttp://mapit.gov.in/covid-19 बनाई गई है। संबंधित व्यक्ति दी हुई लिंक पर आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। जिला बुरहानपुर में ऑनलाईन ई-पास जारी करने हेतु अपर कलेक्टर श्री राजेश कुमार जैन को नोडल बनाया गया है। जिले के नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनावश्यक रूप से ई-पास हेतु मेडिकल कराने बाबत् जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में एकत्रित ना होवे। ई-पास के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। आवेदन करने के उपरांत आवेदन नंबर श्री महेश तायडे़ के व्हाट्सअप नंबर 88171-11012 पर भेज सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम नंबर 07325-242042 पर संपर्क किया जा सकता है। ई-पास आवेदन में बुरहानपुर के वर्तमान पूर्ण पता दर्ज कराना अनिवार्य है। निवास पते संबंध में आवश्यक अभिलेख जैसें आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि संलग्न करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में केवल इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन से जाने वाले नागरिकों को ई-पास की सुविधा अनिवार्य की गई व शेष जिलो में आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश से बाहर जाने व अन्य प्रदेशों से आने पर ई-पास की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी।


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