बुधवार, 20 मई 2020

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में एम आई एम नेता ने जिला प्रशासन से मस्जिदों में अज़ान की अनुमति देने की मांग की

बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन(MIM) मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सोहेल हाशमी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कोविड-19 के अंतर्गत यूपी सरकार द्वारा अजान पर लगाई गई पाबंदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (क्रमांक 570/2020) के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2020 को फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आज़ान पर पाबंदी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है एवं मस्जिदों में अजान देने से कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उपरोक्त फैसले के परिप्रेक्ष्य में एम आई एम पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट सोहेल हाशमी ने बुरहानपुर कलेक्टर, बुरहानपुर एसपी से मांग करती है कि रमजान माह को देखते हुए अति शीघ्र बुरहानपुर में भी अजान पर लगाई गई पाबंदी तुरंत हटाई जाए ।


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