बुरहानपुर -(मेहलका अंसारी) भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाईन एवं लॉक डाउन के संबंध में गाइड लाईन जारी की गई है। इस संबंध में बुरहानपुर जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील है।
इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की संपूर्ण ग्रामीण सीमाक्षेत्र (एमागिर्द, मोहम्द्पुरा, जैनाबाद छोडकर) नगरीय शाहपुर/नेपानगर की सीमा में लॉकडाउन आदेश का सख्तीे से पालन करने हेतु आदेशित करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस सीमाक्षेत्र में स्थित सडकों पर, सार्वजनिक मार्गाे अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खडे होने पर तत्का्ल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इस सीमाक्षेत्र में निवासरत रहवासियों का बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने घर से निकलना प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चिुत की जा सकें ।
मंगलवार, 5 मई 2020
कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी बुरहानपुर जिले की संपूर्ण ग्रामीण सीमाक्षेत्र (एमागिर्द, मोहम्द्पुरा, जैनाबाद छोडकर) नगरीय शाहपुर/नेपानगर की सीमा में लॉकडाउन आदेश
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