मंगलवार, 26 मई 2020

लाॅकडाउन अवधि में राजगढ न्यायालय ने सुनाया फैसला

राजगढ। जिला राजगढ न्यायालय में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजली पारे राजगढ ने सत्र प्रकरण क्रं0- 410/17 धारा 354, 506 भादवि, 7/8 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी ओमप्रकाश पिता सरदारसिंह निवासी ग्राम झरखेड़ा को बुरी नियत से नाबालिग बालिका का हाथ पकड़ने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप मे 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 22 अक्टूबर 2017 को पीड़िता ने थाना सिटी ब्यावरा आकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उक्त दिनांक को सायं 4 बजे वह अपने मामा के गांव में हैण्डपम्प पर पानी भरने गई थी तभी वहां पर ग्राम झरखेड़ा का ओमप्रकाश पिता सरदार अहिरवार आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसकी मामी आ गई, तदउपरांत आरोपी ओमप्रकाश बोला कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा और भाग गया। पीड़िता ने उक्त घटना के बारे में अपने मामा को घर जाकर बताया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना सिटी ब्यावरा में 444/17 धारा 354, 506 भादवि 7/8 पाॅक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवचेना के दौरान आरोपी ओमप्रकाश पिता सरदारसिंह निवासी ग्राम झरखेड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपी पर आरोप विरचित किये जाने उपरांत अभियोजन की साक्ष्य प्रारंभ की गयी। अभियोजन की ओर से डीपीओ श्री आलोक श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत किये, जिनसे सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजली पारे ने सत्र प्रकरण क्रमांक 410/17 में दिनांक 26.05.2020 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी ओमप्रकाश को धारा 354, 506 भादवि 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 1500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा की गई। लोक अभियोजन कार्यालय जिला राजगढ


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