बुरहानपुर जिले के बाजार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बाजार खुलें । शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहे । कंटेंटमेंट एरिया में पूरा कर्फ्यू । मास्क, सोशियल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी शुरू के 3 दिन पुलिस प्रशासन ले, जैसे शराब की दुकानों के लिए ले थी । शराब, गुटका, सिगरेट, बीड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध । धारा 144 लागू रहे । मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चो को सुबह 6 से शाम 6 तक खोला जाए ।