सोमवार, 18 मई 2020

नाबालिक अभियोक्त्री से छेड़छाड करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

राजगढ । जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजली पारे ने थाना सारंगपुर के अपराध क्रमांक 251/20 धारा 354, 354क, 506,456 भादवि एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी रामकृष्ण मीलवीय निवासी मगराना का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है। घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीडिता रात में अपने घर में सो रही थी, वह जागी तब उसने देखा कि उसके सामने रहने वाला आरोपी रामकृष्ण मालवीय ने उसका हाथ पकड़ा था। पीडिता हाथ छुड़ाकर चिल्लाई तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। आरोपी रामकृष्ण ने पीडिता और उसकी बहन के नहाते समय के फोटो खींचकर वीडियो भी बना लिये थे जिससे प्रताड़ित होकर पीडिता की बहन ने आत्महत्या कर ली है। जिस पर आरोपी रामकृष्ण के विरूद्ध थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 270/20 धारा 306, 509 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना हेतु विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आरोपी रामकृष्ण पिता विक्रम मालवीय निवासी मगराना ने जमानत हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर अभियोजन कि ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी ने घटना न केवल पीडिता के साथ की बल्कि पीडिता और उसकी बहन के नहाते समय के फोटो खींचकर वीडियो भी बना लिये थे और इन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर पीडिता और उसकी बहन को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। पीडिता की बहन ने आरोपी से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो वह आरोपी फरार हो जायेगा जिससे उक्त प्रकरण की विवेचना प्रभावित होगी। जमानत का लाभ लेकर आरोपी अन्य अपराध धटित कर क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग कर सकता है अथवा वह प्रकरण के साक्षीगणों को धौंस देकर प्रकरण की विवेचना प्रभावित कर सकता है। उक्त तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामकृष्ण की जमानत खारिज कर दी गयी है। लोक अभियोजन कार्यालय जिला राजगढ


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