शनिवार, 23 मई 2020

शादी को झांसा देकर अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

राजगढ । जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजली पारे ने थाना शहर ब्यावरा के अपराध क्रमांक 75/2020 धारा 363,366,376 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी मोरसिंह सौंध्या निवासी ग्राम भगवानपुरा का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है। घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2020 को फरियादिया ने थाना ब्यावरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 13.02.2020 को मेरी लड़की घर से अपनी बहन के घर जाने का बोलकर गई थी, जो बापस नहीं आई है। तलाश करने पर अभियोक्त्री नहीं मिली । पीड़िता की मां ने आरोपी मोरसिंह पर संदेह जाहिर किया था। जिस पर अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता की दस्तयाबी की गई दस्तयाबी उपरांत पीडिता के कथन लिये गये जिसमें उसने आरोपी मोरसिंह द्वारा बहलाफुसलाकर ले जाने व शादी का झांसा देकर बार-बार गलत काम करना बताया। उक्त प्रकरण में आरोपी मोरसिंह ने जमानत हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ द्वारा तर्क किया गया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा जिससे प्रकरण की विवेचना प्रभावित होगी, साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः कोई गंभीर अपराध घटित कर सकता है। डीपीओ द्वारा दिये गये उक्त तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मोरसिंह की जमानत खारिज कर दी गयी है। लोक अभियोजन कार्यालय जिला राजगढ


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