सोमवार, 4 मई 2020

शासकीय चिकित्सक एवं मध्य प्रदेश राज्य आर्युविज्ञान परिषद् द्वारा पंजीकृत चिकित्सक ही दवा पर्ची लिख सकते है अन्य की पर्ची मान्य नहीं


बुरहानपुर  -(मेहलका अंसारी) नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संपूर्ण देश में कोरोना के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से 17 मई, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। वर्तमान में बुरहानपुर शहर में कोविड-19 संक्रमण केस पॉजिटीव पाये गये है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले के समस्त मेडिकल दुकानदारों को निर्देशित किया है कि बिना शासकीय चिकित्सक/मध्य प्रदेश राज्य आर्युविज्ञान परिषद् द्वारा पंजीकृत चिकित्सक की पर्ची के बिना किसी भी मरीज को सर्दी, खांसी, बुखार, कॉमन कोल्ड, हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाईयों (मेडिसीन) का विक्रय नहीं किया जाये। साथ ही विक्रय की जाने वाली समस्त दवाईयां (मेडिसीन) का रिकार्ड संधारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना शासकीय डॉक्टर/मध्य प्रदेश राज्य आर्युविज्ञान परिषद् द्वारा पंजीकृत चिकित्सक पर्ची के बिना दवाईयां (मेडिसीन) का विक्रय करना पाया जाता है तो संबंधित मेडिकल दुकानदार का लायसेंस निरस्त कर लायसेंसी के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
ऐसे मरीज जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार लक्षण पाये जाते है उनको उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा उपचार के दौरान संलग्न होम आइसोलेशन प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुरहानपुर के कन्ट्रोल नंबर 07325-251892 एवं जिला कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम नंबर 07325-242042 पर दी जायेगी।


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