बुधवार, 17 जून 2020

1 लाख 15 हजार रुपए चोरी करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने भी किया जमानत आवेदन निरस्त

 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा भी आरोपी देवेंद्र उर्फ देवा पिता विजेंद्र सिंह सिसोदिया उम्र 25 वर्ष निवासी कड़िया सासी थाना बोडा जिला राजगढ़ का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत जानकारी अनुसार दिनांक 5 जून 2020 को फरियादी ओम प्रकाश के घर शादी होने से वह तथा उसका ससुर रामगोपाल, साला जगदीश, उसकी बालिका और उसकी साली शादी का सामान लेने शुजालपुर आए थे। शादी का सामान महावीर पात्र भंडार पर खरीदा और बिल बनाने के लिए काउंटर पर गए। फरियादी ने जैसे ही झोले में से पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो झोले में रखे ₹115000 नहीं मिले जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मंडी पर की थी । जिस पर से थाना शुजालपुर मंडी ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान दिनांक 14 जून 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ₹115000 जप्त किए थे। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...