शनिवार, 13 जून 2020

बुरहानपुर जिले में आदेश उल्लघंन पर शाहपुर के डॉ.चौधरी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

बुरहानपुर -(मेहलका अंसारी) जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने शासन द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार आदेश जारी किये है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के उल्लघंन के विरूद्ध शाहपुर थाना प्रभारी द्वारा डॉ.प्रफुल चौधरी पर धारा 176, 188, 269, 270 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा आदेशित किया है कि ऐसे चिकित्सा व्यवसायी ऐलोपैथिक/आयुवेर्दिक/यूनानी चिकित्सा/सिद्धा/योगा (आयुष) पद्धति में निजी प्रैक्टिस कर रहे है ऐसे समस्त चिकित्सकों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत मरीजों का उपचार अपनी-अपनी पैथी में करते हुए उपचाररत् मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि कोरोना से मिलते जुलते लक्षण पाये जाने पर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर को ईमेल एवं व्हाट्सअप गु्रप पर प्रतिदिन उपलब्ध कराना है किन्तु उक्त डॉक्टर द्वारा आज दिनांक तक कोई सूचना नही दी गई। चापोरा निवासी मरीज जो बुखार से पीड़ित होने पर उपचार के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पर आया था जो कि कोरोना पॉजिटीव पाया गया है। उक्त डॉक्टर द्वारा सूचना नहीं देने के कारण कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बनी है। उक्त कृत्य के कारण डॉ.प्रफुल चौधरी पर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज की गई है।


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