बुधवार, 17 जून 2020

बुरहानपुर जिले में प्रतिबंध के बावजूद बलिया नाला तालाब पर अवैधानिक रूप से किया जा रहा है मत्स्याखेट


बुरहानपुर- प्रतिबंध के बावजूद बुरहानपुर क्षेत्र के बलिया नाला के तालाब पर रहीपुरा के कुछ लोगों द्वारा दादागिरी के साथ अवैधानिक रूप से मछली पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिससे समिति के लोगों के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा परिवार के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। साईं बाबा सरकारी समिति के अध्यक्ष सचिन पिता किशोर ने बुरहानपुर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि तुरंत इन अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों पर कार्रवाई कर इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु काल में मछलियों के वंश वृद्धि एवं मत्स्य संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली मारने पर प्रतिबंध है। क्या है नियम यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के नियम 3 (2) के अंतर्गत लगाया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट के साथ मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित अवधि में मत्स्याखेट विक्रय एवं परिवहन करते पाए जाने पर मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग संशोधित अधिनियम 1981 की धारा-3 (3) के तहत एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड या दोनों एक साथ किए जाने का प्रावधान है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्षिष्ट की परिभाषा में नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतुकाल में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अत: इस अवधि 16 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य विपणन एवं परिवहन स्वयं नहीं करें और न ही इसके लिए किसी को सहयोग करेंगे।


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