शुक्रवार, 19 जून 2020

बुरी नियत से नाबालिक पर हमला कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 3- 3 साल की सजा व ₹10000 जुर्माना

दिनांक 19 जून 2020 *बुरी नियत से नाबालिक पर हमला कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 3- 3 साल की सजा व ₹10000 जुर्माना* न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कैलाश पिता गंगाराम बागरी आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम खजुरी चोपड़ा थाना बड़ोद को धारा 354 भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5000 के अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1-1वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से भी दण्डित किये जाने के आदेश दिए। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उसमें से ₹10000 प्रतिकर स्वरूप पीड़िता को उसके वैध संरक्षक के माध्यम से अपील अवधि उपरांत अपील नहीं होने की स्थिति में प्रदान किए जाने के भी आदेश दिए गए। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 10/10 / 2016 की रात्रि 9:00 बजे पीड़िता पेशाब आने पर घर के बाहर कुछ दूरी पर गई तभी आरोपी कैलाश आया और उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका मुंह दबाया और उसके पैर पकड़कर खींचे तथा उसके साथ अश्लील हरकत की । पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी कैलाश ने पीड़िता को गालियां दी और बोला कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने घर आकर डर के कारण रात में किसी को घटना नहीं बताई। सुबह माता-पिता को घटना बताने पर पीड़िता के पिता आरोपी कैलाश के घर गए तो आरोपी ने उन्हें भी गालियां और जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट थाना बडौद पर दिनांक 11/10/ 2016 को दर्ज कराई गई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री देवेंद्र मीणा विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई । आरोपी ने अवयस्क पीड़िता की लज्जा का अनादर करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर लैंगिक हमला किया। वर्तमान समय में अवयस्क बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की संख्या, असुरक्षा एवं अपराध के कारण उनके वर्तमान एवं भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में आरोपी द्वारा किए गए अपराध के स्वरूप, अपराध की गंभीरता और उसके कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अनुसार दंड से दंडित किया गया। पीड़िता के साथ हुई उक्त घटना से उसके मानसिक स्वास्थ्य तथा भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उसे उचित प्रतिकारात्मक राशि दिलाये जाने बाबद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर को माननीय न्यायालय द्वारा अनुशंसा भी की गयी। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


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