शनिवार, 6 जून 2020

एम.पी.ऑनलाईन/सीएससी सेंटर/लोक सेवा केन्द्र संचालित करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी*

 


बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, के माध्यम से जारी एडवाईजरी अनुसार कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित कियोस्क आधारित सेवाओं (एम.पी.ऑनलाईन/सीएससी सेंटर/लोक सेवा केन्द्र) को निम्न शर्तो के आधार पर संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण सिंह ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये है उन्होंने निर्देशित किया है कि एम.पी.ऑनलाईन/सीएससी सेंटर/लोक सेवा केन्द्र संचालकों को निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना होगाः- 1. कियोस्क पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य होगा। 2. कियोस्क में बिना मास्क लगाये प्रवेश करना वर्जित होगा। 3. कियोस्क में प्रवेश करने से पूर्व आवेदक के हैण्ड सेनेटाइज करने के उपरान्त ही अन्दर आने दिया जायेगा। 4. बायोमैट्रिक डिवाइस के उपयोग के पूर्व हाथों को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। 5. आवेदक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का केन्द्र में प्रवेश करना वर्जित होगा। 6. किसी भी स्थिति मे डेस्क पर दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगें। 7. उपकरणों को साफ व स्वच्छ रखा जावे एवं स्टॉफ संपूर्ण समय मास्क पहन कर ही कार्य करे। 8. सभी ऑपरेटर्स एवं अन्य स्टॉफ नियमित रूप से अपने हाथ साफ करे एवं स्वच्छता मानकों का पालन करे, सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे। 9. कियोस्क में कंटेनमेंट जोन के अंदर से आने वाले कर्मचारियों व आवेदकों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। 10. सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उपस्थित व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य है। 11. कियोस्क में आ रहे नागरिकों को उनके हाथ को साबुन या पानी से धोने हेतु प्रोत्साहित करें। 12. प्रत्येक आथेंटिकेशन के पश्चात बायोमेट्रिक मशीनों को अनिवार्यतः सेनेटाईजर से साफ करें। 13. कियोस्क के किसी भी कर्मचारी को सर्दी, खासी या बुखार होने की स्थिति में स्वास्थ्य पुनः ठीक होने तक कोई कार्य न कराया जावे। 14. सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उपस्थित व्यक्ति को सर्दी, खासी, बुखार या श्वास लेने की तकलीफ से पीडित होने की दशा मे उन्हें स्वस्थ्य होने के बाद आने की सलाह दे तथा इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के आरआरटी दल को दी जाये। 15. सभी आधार केन्द्र शासन द्वारा जारी एडवाईजरी को आमजन हेतु केन्द्र के बाहर चस्पा करें। 16. उपरोक्त के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय/गृह मंत्रालय, भारत शासन के आदेश, मध्यप्रदेश शासन के आदेश एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अनुमति केन्द्र संचालन वाले क्षेत्र में कोरोना के पॉजिटीव मामले आने पर या कंटेनमेंट एरिया बनाये जाने पर स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। अतः उपरोक्तानुसार समस्त संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि तदानुसार निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो, यदि किसी केन्द्र संचालक द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित केन्द्र संचालक व कर्मचारियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।


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