सोमवार, 1 जून 2020

कर्तव्य स्थल व सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने पाये जाने पर होगी कार्यवाही* *कलेक्टर ने जिले के समस्त शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों को दिये आवश्यक निर्देश*


बुरहानपुर (मेहलका अंसारी)विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO)द्वारा कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इन्टरनेशनल कन्सर्न होने से महामारी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस महामारी अधिसूचित की जा चुकी है। जिले में पॉजिटीव मरीजो की संख्या अत्यधिक हो गई है तथा पॉजिटीव मरीजों के बढ़ने की संभावना है। अतः कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में दिनांक 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन लागू किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री प्रवीण सिंह ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968, आपदा प्रबंधन नियम, 2005 के तहत निर्देश दिये है कि जिले के समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने कार्यालय में एवं सार्वजनिक स्थान पर अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी बिना मास्क पहने पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


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