सोमवार, 22 जून 2020

कोरोना वारियर्स महिला स्वास्थकर्मी से अभद्र व्यवहार करने करने वाले आरोपी की न्यायालय ने जमानत निरस्त कर भेजा जेल


देवास- जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाडेकर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेªट बागली ने आरोपी ने दिनंाक 14/4/2020 को जब फरयादिया उर्मिला वर्मा उप स्वास्थ कार्यकर्ता ए0एन0एम0 ग्राम बोरी मे पदस्थ थी उक्त दिनांक को वह तथा आशा कार्यकर्ता भुरी,पुष्पा,एवं गुडडी के साथ गा्रम बजरंगण मे महामारी का कोविड-19 के प्रकोप से बचने के जनजागरण अभियान एवं बच्चो के टीकाकरण के लिये गई थी तभी आरोपी जगन शराब पीकर आया और हमे मां बहन की नंगंी नंगी गांलियां देने लगा एवं पत्थर उठा कर हमे मारने लगा। और बोला तुम हम लोगांे को घरों से जाने नही देते हो औेर हमारे गांव मे आ जाते हो इस तरह हमारे द्वारा किये जा रहे शासकीय कार्य एवं कोवीड-19 महामारी के जनजागरण अभियान मे बाधा उत्पन्न की फरयादीया के उक्त आवेदन के अनुसार थाना बागली के अप0क्र0114/2020 धारा 353,186,336,504 भादवि मे रिर्पोट दर्ज की। आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...