मंगलवार, 2 जून 2020

लॉक डाउन का उल्लघंन करने पर इन 5 लोगों पर सिटी कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध

बुरहानपुर -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा वैश्विक स्तर पर फैल रही कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के चलते धारा 144 जाफौ निषेधाज्ञा जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर से बाहर नहीं घूमेगा व चेहरे पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना कोतवाली श्री गिरवर सिंह जलोदिया द्वारा थाना क्षेत्र के मण्डी चौक पर अनाज व्यापारी मोहम्मद याकूब निवासी बरकत ट्रेडिंग कपंनी, किराना दुकान व्यापारी आसूदामल केला राम निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी, बस स्टैण्ड स्थित हाइवे रोड़ पर जय किसान टेªक्टर पार्ट्स मालिक प्रदीप पिता सुधाकर जमाले निवासी न्यामतपुरा और पावरलूम सामान दुकानदार मेहबुब साहब पिता कायम साहब निवासी लोहारमण्डी उपरोक्त समस्त दुकानदारों द्वारा बिना मास्क फेसकवर लगाये सामान का वितरण कर रहे थे तथा दुकान पर थर्मल स्कीनिंग, हैंडवाश, हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किये जाने एवं लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर धारा 269, 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना में लिया गया है। इसी प्रकार लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान शहर में मोबाइल भ्रमण के दौरान 20 लोग बिना मास्क लगाये घूमते हुए पाये गये। जिन्हें वैश्विक माहमारी के चलते कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के आदेशानुसार उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 2000/- रूपये राशि का जुर्माना किया गया। सभी आमजनता से अनुरोध है कि आदेश का पालन करें एवं इस महामारी की रोकथाम हेतु शासन प्रशासन के आदेश का पालन कर स्वयं भी सुरक्षित रहे तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखे, देशहित एवं जनहित में सहयोग करें, पालन नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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