शुक्रवार, 5 जून 2020

लॉकडाउन के प्रावधानों का पालन न करने पर स्टॉफ नर्स को नोटिस धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम व सिविल सेवा आचरण नियम के तहत हो सकती हैं कार्यवाही

खण्डवा । कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र बनाया गया है। कन्टेन्मेंट क्षेत्र में अनावश्यक भ्रमण करने तथा लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जा रही है। वत्सला विहार क्षेत्र में निवासरत जिला अस्पताल की स्टॉफ नर्स श्रीमती अभिलाषा चौहान को अपने घर से अनावश्यक बार बार घर से बाहर निकलने तथा मास्क न लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि स्टॉफ नर्स श्रीमती चौहान को धारा 144 के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ साथ म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के तहत भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे की समय सीमा में जवाब चाहा गया है।


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