सोमवार, 8 जून 2020

मध्य प्रदेश राज्य में नई मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना सभी दैनिक वेतन भोगी, छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, फेरीवाले व छोटे दुकानदारों को मिलेगा 10 हजार रुपये लोन


भोपाल- बैंकों से अल्पावधि ऋण लेने के लिए छोटे व्यवासियों व दुकानदारों को मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना हेतु पंजीकरण कराना होगा। सभी दैनिक वेतन भोगी, छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, फेरीवाले व छोटे दुकानदार आदि अब इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। चूंकि कोरोना वायरस (कोविड-19) लॉकडाउन, के कारण अधिकांश छोटे व्यवसायों के पास कार्यशील पूंजी की कमी है। इस प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना को शुरू किया है। इस योजना में, सभी स्ट्रीट वेंडर बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में नई मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना (Madhya Pradesh Urban Street Vendor Development Scheme) पीएम एसवी योजना का ही एक विस्तारित रूप है। इस लेख के माध्यम से हम आप को इस योजना की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित नई लॉन्च योजना का अवलोकन इस प्रकार है: - योजना का नाम - मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर लोन योजना (MP Street Vendor Loan Scheme) या मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना योजना भाग - प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ऋण राशि - 10,000 रुपये  योजना लाभार्थी - छोटे दुकानदार व सब्जी-फल विक्रेता आदि ऋणदाता - सभी राष्ट्रीयकृत बैंक व सहकारी समितियां ब्याज दर - लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना (7% ब्याज केंद्रीय राज्य सरकार व बाकी मप्र राज्य सरकार देगी लोन गारंटी - कोई गारंटी नहीं देगी है  कहाँ आवेदन करें - शहरी विकास और आवास विभाग, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के कार्यालय में या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ ले। नीचे दी गई लिंक पर रजिस्ट्रेशनकरे।


http://mpurban.gov.in/streetvendor#


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